शादियों में कोविड गाईड लाईन की पालना नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई

डी.जे. के उपयोग पर रहेगी पाबंदी
झुंझुनूं ।
जिला कलक्टर उमर दीन खान ने जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में कमी लाने के लिए उपखण्ड मजिस्टे्रटों को निर्देश दिए हैं कि वे विवाह समारोह में कोविड लाईन की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। खान ने कहा है कि आयोजन स्थल संचालकों को कोविड गाईड लाईन की पालना के लिए निर्देशित किया गया है, परन्तु इस संबंध में पालना नहीं की जा रही है ऎसे संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। बिना सूचना विवाह- शादियों का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए प्रतिदिन गठित दलों से अवलोकन करवायें एवं कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर काईवाई की जाए। उन्होंने उक्त कार्यो के लिए गठित टीमों को अलर्ट रहकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
डी.जे. के उपयोग पर रहेगी पाबंदी
जिला मजिस्टे्रट उमर दीन खान ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सावर्जनिक स्थानों, अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी प्रकार के समारोह या आयोजन के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। यदि कोई इनका उपयोग करता है तो संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, जो रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक की अवधि के लिए मान्य नहीं होगी। आदेशों की पालना नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।