चिकित्सा सुविधा के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन, सुविधा नहीं मिले तो 8306002128 पर करें शिकायत
झुंझुनूं।
जिले में कोविड-19 के दूसरी लहर के भयावह स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को रोकने व जरूरतमंद संक्रमित मरीजों को शीघ्र आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती दीक्षा सूद द्वारा बताया गया कि जरूरतमंद व्यक्ति को कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा सहायता, दवाई, एंबुलेंस व ऑक्सीजन की उपलब्धता, भर्ती व इलाज से संबंधित कोई समस्या है तो वह उच्च न्यायालय के निर्देश पर बनी समिति द्वारा जारी हेल्प लाईन नंबर 8306002128 पर शिकायत कर सकता है। समिति द्वारा हैल्प लाईन नंबर पर शिकायत व समस्या प्राप्त होने पर तुरंत बाद कोविड-19 की रेाकथाम के लिए अधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर उस व्यक्ति की समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सूचना राजस्थान उच्च न्यायालय को भेजी जावेगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी। गठित समिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा मनोनीत सदस्य को जिला स्तरीय समिति में शामिल किया गया है। समिति जिले में राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता जैसे पीड़ित को एंबुलेंस उपलब्ध कराना, अस्पताल में भर्ती कराना व अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगी।