स्कूल एवं बाजार बंद रखने के निर्देश, कलेक्टर हुए सख्त

झुंझुनूं।
जिला कलक्टर उमर दीन खान ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद किए जाने तथा शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 9 तक नियमित गतिविधियां 19 अप्रेल तक बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि जिले में लगातार नोवल कोरोना वायरस के केसेज बढ़ रहे है, इसके रोकथाम के संबंध में यह निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के झुंझुनू कस्बा, मण्डावा, बिसाऊ, मुकुन्दगढ़, नवलगढ़, पिलानी विद्याविहार, पिलानी, बगड़, चिड़ावा, सूरजगढ़, उदयपुरवाटी एवं खेतड़ी के राजस्व सीमा क्षेत्रों में रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रखें जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेन्ट आदि में रात्रि 8 बजे तक सामान्य व्यवस्था सुचारू रहेगी। इसके बाद 11 बजे तक टेक अवे एवं डिलीवरी की सुविधा चालू रहेगी। लेकिन रात्रि 11 बजे के बाद यह सुविधा भी बंद रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल एवं मेडिकल स्टोर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं आवागमन स्थल, पेट्रोल पम्प, रात्रि पारी में संचालित उद्योग एवं कारखाने मुक्त रखे गए हैं। विवाह से संबंधित आयोजन के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट की अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश 19 अप्रेल की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।