वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन सेवाओं की रहेगी अनुमत

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन सेवाओं की रहेगी अनुमत

झुंझुनूं। 

कोविड 19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश भर में 16 अप्रेल की सायं 6 बजे से 19 अप्रेल की सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस दौरान राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना गाईड लाईन की शत-प्रतिशत पालना करते हुए कफ्र्यू का पालन करें।

खान ने बताया कि कफ्र्यू के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध में जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वार रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेें, सावर्जनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को आवागमन की छूट रहेगी।

     इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवाओं से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ताओं को भी पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी। केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने व जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए छूट होगी। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक पहचान पत्र के साथ अनुमत किए गए हैं। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्तियों को भी छूट रहेगी। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण के लिए जाने की अनुमति होगी। आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रोनिक्स, प्रिंट मीडिया को कवरेज के लिए एवं हॉकर्स को समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी। विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के पालन करते हुए अनुमत होगी। पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

जिला कलक्टर ने बताया कि व्यवसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के संबंध में छूट दी गई है। इस संबंध में भोजन एवं किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से संबंधित दुकानों को पहले के दिशा-निर्देशो के अनुसार अनुमति रहेगी। फार्मासूटिकल्स, दवाऎं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें, बैंकिंग सेवाएं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं भी जारी रहेगी। भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ईकॉमर्स के माध्यम से वितरण, रेस्टोरेंटस द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने व उसके वितरण का कार्य कोविड गाईड लाईन के अनुसार अनुमत होगा। एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित रिटेल आउटलेट को भी अनुमति रहेगी। बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण इकाईयां, कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाओं को छूट रहेगी। निजी सुरक्षा सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट संबंधी विनिर्माण इकाईयां, चिकित्सा उपकररणों एवं दवाईयों के उत्पादन में लगी इकाईयां, वे उत्पादन इकाईयां या सेवाएं जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट में चालू है एवं निरंतर उत्पादन हो रहा हों, जिन निर्माण इकाईयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की उपयुक्त व्यवस्था है वहां पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अनुमति दी जा सकेगी