कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल किए जा रहे सामानों पर जीएसटी दरों में बदलाव

नई दिल्ली।
केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। अपनी बैठक में परिषद ने कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में 30 सितंबर, 2021 तक कटौती करने का ऐलान किया।
इस बैठक में वित्त एवं कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय व राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
सिफारिशों का विवरण निम्नलिखित है :
क्र. सं. |
विवरण |
वर्तमान जीएसटी दर |
जीएसटी परिषद द्वारा सिफारिश की गई जीएसटी दर |
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1. |
टोसिलिजुमैब |
5% |
शून्य |
2. |
एम्फोटेरिसिन बी |
5% |
शून्य |
3. |
हेपेरिन जैसी एंटी कोगुलैंट्स |
12% |
5% |
4. |
रेमडेसिविर |
12% |
5% |
5. |
कोविड के उपचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) और औषध विभाग (डीओपी) द्वारा सुझाई गई कोई अन्य दवा |
लागू दर |
5% |
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1. |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन |
12% |
5% |
2. |
ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर/ जनरेटर, उनके व्यक्तिगत आयात सहित |
12% |
5% |
3. |
वेंटिलेटर |
12% |
5% |
4. |
वेंटिलेटर मास्क/ कैनुला/ हेलमेट |
12% |
5% |
5. |
बाइपैप मशीन |
12% |
5% |
6. |
हाई फ्लो कैनुरा (एचएफएनसी) डिवाइस |
12% |
5% |
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1. |
कोविड परीक्षण किट |
12% |
5% |
2. |
निर्दिष्ट सूचन निदान किट, नाम- डी- डाइमर, आईएल-6, फेरिटीन और एलडीएच |
12% |
5% |
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1. |
पल्स ऑक्सिमीटर, उनके व्यक्तिगत आयात सहित |
12% |
5% |
2. |
हैंड सैनिटाइजर |
18% |
5% |
3. |
तापमान जांचने के उपकरण |
18% |
5% |
4. |
श्मशान के लिए गैस/विद्युत/ अन्य से चालित भट्टियां, उनका इंस्टालेशन आदि सहित |
18% |
5% |
5. |
एम्बुलैंस |
28% |
12% |
दरों में ये कमी/ छूट 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगी।